January 27, 2026

आपकी थाली के लिए खुशखबरी: रोटी, पनीर और पराठा अब कर-मुक्त!

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जीएसटी परिषद के नवीनतम सुधारों से परिवारों, किसानों और छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ होगा। 22 सितंबर से लागू होने वाली 5% और 18% की सरलीकृत दो-स्लैब संरचना के साथ, दूध, रोटी, पराठा, पनीर, पिज्जा ब्रेड और खाखरा जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है, और अब इन पर पहले 5% या 18% की दर से 0% जीएसटी लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन बदलावों से घरेलू खर्च कम होंगे, घरेलू खर्च को बढ़ावा मिलेगा और परिवारों पर वित्तीय दबाव कम होगा, साथ ही छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन भी आसान होगा।

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