Mon. Oct 14th, 2024

चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास, दस हजार रुपए अर्थ दंड से भी किया दण्डित

मुलताई। पुरानी रंजिश के चलते ग्रामीण पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए पांच साल के सश्रम कारावास और दस हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
शासकीय अधिवक्ता राजेश साबले ने मामले के संबंध में बताया बीते 31 अगस्त 2020 को सुबह 8:45 बजे लगभग ग्राम खंबारा निवासी कुसनू पानी लाने के लिए ट्यूबवेल पर जा रहा था। जब वह ग्रामीण दिलीप सुरे के मकान के सामने से निकाला तो ग्राम का ही रहने वाला लाला पिता पन्नालाल विश्वकर्मा उसके भाई सरावन के साथ विवाद कर चाकू से हमला करते हुए दिखा। तो कुसनु ने पास जाकर ग्रामीण दिलीप के साथ मिलकर बीच बचाव किया। इस दौरान विवाद की आवाज सुनकर ग्राम कोटवार ममता गोहे और सरपंच वत्सला नागले के साथ अन्य ग्रामीण भी मौके पर आ गए । जिसके बाद लाला विश्वकर्मा भाग गया। चाकू से हमले के कारण सरावन की बाई जांघ और पेट में गंभीर चोट आई थी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची डायल हंड्रेड के माध्यम से घायल सरावन को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया था। जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद हालत गंभीर होने से घायल सरावन को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। घटना की सूचना पर पुलिस ने आरोपी लाला विश्वकर्मा के खिलाफ धारा 294,307 के तहत केस दर्ज किया था। विवेचना में यह खुलासा हुआ था कि घटना के पूर्व आरोपी लाला का सरावन से कुत्ते की आंख फोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद की रंजिश के चलते लाला ने सरावन पर चाकू से हमला किया था। पुलिस ने विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी लाला विश्वकर्मा को धारा 307 के तहत दोषी ठहराते हुए 5 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *