बड़े भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
मुलताई।मताहसिल क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले साईखेड़ा थाना के ग्राम बिरूल बाजार में बड़े भाई की छोटे भाई ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या के मामले में आरोपी छोटे भाई को न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर आजीवन सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया। मामले के संबंध में शासकीय अधिवक्ता राजेश साबले ने बताया की ग्राम बिरुल बाजार निवासी कम्मू उर्फ कमलेश पिता गोविंदा पाटिल उम्र 35 वर्ष ने बीते वर्ष 27 जून 2022 को रात्री 10 बजे के लगभग कुल्हाड़ी से सिर तथा चेहरे बार आंकी बार कर उसकी हत्या कर दी थी। साईखेड़ा पुलिस को शिकायत करते हुए अजय पाटिल ने सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। मामले में बताया गया की घटना दिनांक को बारोपी का बड़ा भाई बुधराव गांव से शराब पीकर खेत स्थित बने मकान में रात दस बजे के करीब आया और छोटे भाई कम्मू उर्फ कमलेश को कहने लगा की घर ने निकल जा, तुझे जमीन जायदाद नही मिलेगी।तथा दोनो का विवाद खाना खाने की बात पर होने लगा। इस दौरान बड़े भाई बुधराव ने छोटे भाई कम्मू को पर मुक्का मार दिया तथा घर के अंदर पलंग पेटी पर जाकर बैठ गया। पेट पर मुक्का लगने से तिलमिलाए कमलेश को गुस्सा आया तो उसने घर में रखी कुल्हाड़ी सेपालंग पेटी पर बैठे भाई बुधराव के सिर तथा चेहरे पर अनेकों बार वार किए।जिसके बाद वह खेत से भाग कर गांव में आया व रमेश पाटिल को उसने बड़े भाई की हत्या करने की बात बताई। जिसके बाद ग्राम कोटवार रहा अजय तथा अन्य ने घटना की सच्चाई जानने के लिए खेत जाकर देखा जो सही पाई गई। जिसके बाद अगले दिन अजय ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में चलन पेश किया था। उक्त मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की दलीलों को सुना। वही मामले में आरोपी को दोषी पाए जाने पर धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपए अर्थ दंड की सजा से दंडित किया।