मारपीट करने वाले आरोपी को 06 माह के सश्रम कारावास की सजा

मुलताई। न्यायालय न्यायिक प्रथम श्रेणी मारपीट कर पत्नी पर गर्म चाय फेंकने के प्रकरण में सुनवाई करते हुएआरोपी दीपेश पिता रामदास पवार, उम्र 22 साल, निवासी गायत्री नगर को दोषी पाते हुए धारा 324 में 06 माह के सश्रम कारावास और 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा के द्वारा किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शर्मा ने मामले के संबंध में बताया कि फरियादी रोशनी ने थाना मुलताई में जाकर रिपोर्ट की कि दिनांक 28.03.2019 को सुबह करीब 9:00 बजे फरियादी अपने घर पर थी और चाय बना रही थी। तभी उसके ससुर रामदास भादे वहां आए और उसके पति से खर्च पानी लेनदेन की बात को लेकर दोनों के बीच में कहा सुनी होने लगी। इसी बात पर से उसके पति दीपेश ने उसे गंदी-गंदी गालियां दी। और बोले की उसके कारण उसे इधर-उधर से पैसे मांगना पड़ता है,कहकर हाथ थप्पड़ से मारपीट करने लगे और उसके ऊपर चाय फेंक दी जिससे उसकी गर्दन में फफोले आ गए। फरियादी की सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना मुलताई के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया घटना की रिपोर्ट फरियादी ने घटना वाले दिन ही पुलिस थाना मुलताई में की थी। जिसके बाद पुलिस थाना मुलताई के द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाया गया।