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मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

मुलताई।न्यायालय न्यायिक प्रथम श्रेणी द्वारा मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए धनराज मोरले ,उम्र 45 साल निवासी ग्राम कोंढर को दोषी पाते हुए एक एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा द्वारा किया गया ।
मामले के संबंध में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि कमलबाई पति कोमल बेले,उम्र 50 साल निवासी ग्राम कोंढर ने देहाती नालसी लेख कराई कि दिनांक पुलिस को शिकायत में बताया कि 28/08/2022 को दोपहर करीब 2:00 बजे वह अपने लड़के महेंद्र को बुलाने राजू के घर गई थी। इस दौरान धनराज बोला तू यहां क्यों आई है और उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगा। प्रार्थी ने गाली देने से मना किया तो इसी बात को लेकर आरोपी ने फरियादी के साथ हाथ मुक्के से मारपीट की, और वही पड़ी लकड़ी उठाकर उसके बाएं तरफ के कंधे के ऊपर एवं दाहिने तरफ की भुजा में मारा। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने कमलती एवं राजेश आए जिन्होंने बीच बचाव किया। उक्त दोनों ने घटना देखी आरोपी धनराज जाते-जाते चिल्ला कर बोल रहा था,कि अब इधर दोबारा दिखी तो जान से खत्म कर देगा। फरियादी ने अपने पति को पूरी घटना बताई और दूसरे दिन घटना की रिपोर्ट लेख कराई । फरियादी की शिकायत पर आरक्षी केंद्र मुलताई ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध में 325 भारतीय दंड विधान का इजाफा किया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया

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