Mon. Oct 14th, 2024

मारपीट के आरोपी को 3 माह सश्रम कारावास की सजा

मुलताई । न्यायालय न्यायिक प्रथम श्रेणी द्वारा मारपीट के मामले सुनवाई करते हुए आरोपी अर्पित पितानानहू पवार 23 वर्ष निवासी राजीव गांधी वार्ड मुलताई को दोषी पाते हुए 03 माह के सश्रम कारावास और 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा के द्वारा किया गया ।
मामले के संबंध में बताया कि दिनांक 10/1/2020 को शाम के 5:30 बजे के लगभग फरियादी सैफ अली अपने दोस्त राहुल , निश्चल ,शेख आसिफ के साथ कॉम्प्लेक्स परिसर के नीचे बस स्टैंड मुलताई में खड़ा था तभी अभियुक्त अर्पित पवार आया और उसे मां बहन की गंदी-गंदी गाली देकर उसके साथ थप्पड़ और मुक्कों से मारपीट करने लगा और कहने लगा कि तू मेरी महिलामित्र को क्यों परेशान करता है । तभी वहां पर खड़े फरियादी के दोस्त राहुल, निश्चल बड़ोदे और शरद ने बीच बचाव किया अभियुक्त कह रहा था कि यदि अब उसकी महिला मित्र को परेशान किया तो जान से खत्म कर देगा,आरोपी ने हाथ की कलाई में पहने लोहे के कड़े से पीड़ित की आंख के ऊपर दाहिनी ओर चोट पहुंचाई थी । जिसमे टांके आए थे और दोनों आंखों में भी चोट आई थी मारपीट के बाद फरियादी को चक्कर आ गया था इस कारण उसे दोस्तों ने उठाकर मुलताई अस्पताल ले गए थे। जहां वह रात भर भरती रहा था। चलने फिरने की हालत में होने पर वह अपने दोस्त राहुल के साथ रिपोर्ट करने थाने गया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामला न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *