लापरवाह वाहन चालक को एक साल की सजा से किया दण्डित
मुलताई।लापरवाही पूर्वक टवेरा चलाते हुए मार्ग के किनारे खड़े कंटेनर को टक्कर मारने वाले टवेरा चालक को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराते हुए एक साल के साधारण कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया कि 27 जुलाई 2017 को
हाइवे के किनारे स्थित ढाबे के पास फरियादी मुकेश ने कंटेनर मार्ग के साइड में खड़ाकर इंडिकेटर चालू कर दिया था और ढाबे पर खाना खाने चला गया था। मुकेश खाना खाकर आया तभी जोर से टकराने की आवाज आई । जाकर देखा तो कंटेनर के पिछले हिस्से में मार्ग से जा रही टवेरा कार क्रमांक एमपी 48 जी 7777 टकरा गई थी। टवेरा चालक राजेश यादव ने तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए कंटेनर को टक्कर मार दी थी।,दुर्घटना में टवेरा में सवार चंद्रभान करोले की मृत्यु हो गई थी। वही इरशाद ओर संतोष उपासे को गंभीर चोटे आई थी । कंटेनर चालक मुकेश की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी टवेरा चालक राजेश यादव के खिलाफ धारा 279, 337,338, और 304 ए के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने प्रकरण में वाहन चालक का लाइसेंस नहीं पाए जाने से चालक के खिलाफ केस में मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181 का इजाफा किया था। साथ ही वाहन मालिक के खिलाफ भी धारा 5 /180 के तहत केस दर्ज किया था। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी टवेरा चालक राजेश पिता रामू यादव निवासी ग्राम कुटखेड़ी, थाना-आमला को धारा 304 ए में दोषी ठहराते हुए एक साल के साधारण कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही धारा 279 में दोषी ठहराते हुए एक माह के साधारण कारावास और एक हजार रूपए अर्थदंड से,मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181 में दोषी ठहराते हुए एक माह के साधारण कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।