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गौवंश को कत्लखाने ले जा रहे 3 आरोपी धाराएं, 28 गौवंश कराए मुक्त

मुलताई। थाना साईंखेड़ा पुलिस ने गौवंश तस्करी करने वाले तीन आरोपियों पर की कार्रवाई करते हुए उनके पास से 28 मवेशियों को मुक्त करवा कर गौशाला भिजवाया है। वहीं तीनों आरोपियों के खिलाफ पशुक्रूरता अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी मुकेश ठाकुर ने बताया कि एसपी के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
साईंखेड़ा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग गौवंश मवेशियों को पैदल बिसनूर आठनेर तिराहा के पास ग्राम रावा के तरफ ले जा रहे है। सूचना मिलते ही थाना साईंखेड़ा थाना प्रभारी मुकेश ठाकुर थाना स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचें। जहां 3 व्यक्ति गौवंश को मारते पीटते हुए कत्लखाना महाराष्ट्र ले जा रहे थे। जिन्हे रोक कर तीनों व्यक्तियों से अलग अलग पूछताछ की गई।
पुलिस ने बब्लू पिता कल्लू उम्र 25 साल निवासी ग्राम बम्होरी थाना सिलवानी जिला रायसेन, धनराज पिता रामप्रसाद राजपूत उम्र 35 साल, गुलाब पिता रामप्रसाद राजपूत उम्र 38 साल दोनों नि0 वार्ड नं. 10 लोहापीठा मोहल्ला बाड़ी थाना बाड़ी जिला रायसेन को पकड़ा है।
तीनों आरोपियों से मौके पर कुल 28 नग गौवंश जब्त कर उन्हें गौशाला भेजा है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी साईखेडा मुकेश ठाकुर, प्रआर. दिलीप झरबड़े, प्रआर. राजकुमार धुर्वे, आर. विनोद साहू, आर. संजीत, आर. देवेन्द्र, आर. आदित्य, सै. चंद्रभान सोनारे, अतरसिंह की सराहनीय भूमिका रही।

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