घर में घूसकर मारपीट करने वाले दोआरोपियो को एक एक वर्ष सश्रम कारावास
दो दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
दो दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
मुलताई । न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा मुलताई थाना क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर दो भाईयों को एक, एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं दो दो हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया।
मामले के संबंध में सहायक जिला लोकाभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया कि आरोपी राहुल बामने,उम्र 31 साल, करण बामने,उम्र 29 साल,दोनो निवासी ग्राम चंदोरकला ने 17 फरवरी 2022 को रात साढ़े दस बजे प्रार्थी रामदास नरवरे के घर मे घुस कर मारपीट की थी। पीड़ित द्वारा मुलताई थाना पहुंचकर 3 फरवरी को घर में चोरी होने की मौखिक रिपोर्ट की थी। करण पर संदेह व्यक्त किया था। जिस पर पुलिस ने करण से पूछताछ की थी। इसी बात को लेकर करण तथा उसका भाई राहुल घटना दिनांक को रात में साढ़े दस बजे आए और दरवाजे पर लात मारने लगे जिससे दरवाजा खुल गया।जिसके बाद दोनो घर में घुस गए और गाली गलौज करने लगे,तथा डंडे व हाथ मुक्के से मारपीट की। बीच बचाव करने आई पत्नी तथा बेटे के साथ भी मारपीट की थी।
न्यायालय ने दोनो को दोषी पाते हुए धारा 452 में एक एक वर्ष के सश्रम कारावास और 500, 500 रुपए अर्थदंड, धारा 323 में प्रत्येक आहत को कारित की गई उपहति के लिए 1500 ,1500 जुर्माने से दंडित किया।