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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई


मुलताई।द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए। दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की कठिन सजा तथा 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

मामले में पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया कि 19 मई 2023 को पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि जब वह 14 वर्ष की थी। तब आरोपी संजू वाड़ीवा 31 वर्ष निवासी खापा थाना बैतूल बाजार ने दुष्कर्म किया था। आरोपी ने पीड़िता के साथ अनेकों बार दुष्कर्म किया था। वही जब पीड़िता की तबीयत खराब होने पर नाबालिक के गर्भवती होने की जानकारी परिजनों को लग पाई थी। जिसके बाद साईखेड़ा पुलिस ने परिजनों की सूचना पर आरोपी संजू के खिलाफ धारा 376 भादवि सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया था। उक्त प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने मामले में विचारण के दौरान डीएनए रिपोर्ट के आदेश दिए थे। जिसके बाद न्यायालय को डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हुई और वह धनात्मक नही पाई गई। उक्त प्रकरण को जघन्य, चिह्नित और सनसनीखेज प्रकरणों की सूची में रखा गया था। जिसकी समय-समय पर जिला दंडाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला अभियोजन अधिकारी समिति ने समीक्षा की थी। मामले में सोमवार को न्यायालय ने आरोपी संजू को 20 साल के कठिन कारावास तथा 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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