मारपीट करने वाले आरोपियों को तीन माह के कारावास की सजा
मुलताई।न्यायालय न्यायिक प्रथम श्रेणी द्वारा मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए
आरोपी कचरू पवार,उम्र 53 साल,पिता मारुति ,रेखा पति कचरू,उम्र 43 साल, दोनो निवासी ग्राम भिलाई को दोषी पाते हुए 03 माह के कारावास और 1000,1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा के द्वारा किया गया । मामले के संबंध में अभियोजन अधिकारी ने मामले के संबंध में बताया कि 24 दिसंबर 2018 को सुबह करीब 7:30 बजे फरियादी अनीता पत्नी अनिल डोंगरे उम्र 34 साल निवासी भिलाई,अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। इस दौरान घर के बगल में रहने वाला कचरू पवार जिससे फरियादी की पुरानी रंजिश थी घर से निकला और कहने लगा कि तू हमेशा झाड़ू लगाती है तो मेरे घर के आंगन में कचरा आता है उसे पर फरियादी ने कहा कि हवा से कचरा उड़ जाता है वह जानबूझकर कचरा नहीं फेंकती इसी बात को लेकर अभियुक्त उसे मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा और जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने वहीं पड़ी हुई लकड़ी उठाकर उसके सिर पर मार दिया। जब वह चिल्लाई तो पड़ोस में रहने वाली संगीता बाई एवं शोभाराम आए और बीच बचाव करने लगे तभी कचरू की पत्नी रेखा बाई आई और उसने भी हाथ मुक्को से मारपीट करना शुरू कर दी जिससे फरियादी के सर,दाहिने हाथ के अंगूठे में चोट आई दोनों आरोपी कह रहे थे अब दोबारा आंगन में कचरा फेंका तो जान से खत्म कर देंगे।घटना की शिकायत फरियादी ने थाना मुलताई में की थी।जिसके आधार पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण विवेचना में लिया गया।विवेचना के दौरान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया , चिकित्सा संबंधी दस्तावेज एकत्रित किए गए, घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया, गवाहों के कथन लिए गए ,अभियुक्त गणों को 41 ए का नोटिस दिया गया और विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।