मारपीट करने वाले आरोपीयो को एक एक वर्ष के सश्रम कारावास
मुलताई। न्यायिक प्रथम श्रेणी मुलताई द्वारा थाना बोरदेही के मामले में धारा 294, 323,506 भाग 2,325 भारतीय दंड संहिता में आरोपी बलराम सोनी,उम्र 35 साल,और राजेश सोनी,उम्र 33 साल,दोनो निवासी ग्राम कलमेश्वरा को दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 ,2000 कुल 4000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा के द्वारा किया गया ।
मामले के अनुसार 5/ 9/ 2018 के करीबन 10:30 बजे की बात है फरियादी अपनी प्लाट की जमीन बजरंग मंदिर के सामने बलराम सोनी के घर के साइड में स्थित है।
जिसमें फरियादी और उसका भाई पान ठेला डालने के लिए गड्ढा खोद रहे थे। इस दौरान आरोपी राजेश बलराम आए और बोले कि यहां गड्ढा मत खोदो। इसी बात पर से आरोपी गंदी-गंदी गालियां देने लगे। जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी राजेश ने हाथ में रखी सब्बल से फरियादी के साथ मारपीट की और बलराम ने हाथ मुक्के से मारपीट की । मारपीट से फरियादी को बाएं हाथ की कोहनी के ऊपर,बाएं पैर में चोट जाकर खून निकलने लगा फरियादी के भाई को भी दाहिने पैर में अंदरूनी चोट आई, झगड़े का बीच बचाव रवि साहू और सोनू सूर्यवंशी ने किया। आरोपी जाते-जाते बोलने लगे कि यदि तूने थाने पर रिपोर्ट की तो तुझे जान से खत्म कर देंग। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने घटना दिनांक को ही थाना बोरदेही जाकर की। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना बोरदेही द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत चलन न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों आरोपी गणों को दोषी पाते हुए दंडित किया l