32 वर्षो से पति से अलग रह रही महिला को ग्राम न्यायालय से मिली राहत
पति से 7 हजार रुपए भरण पोषण राशि प्रतिमाह देने का हुआ आदेश
मुलताई। अपने पति से 32 साल से अलग रह रही पत्नी द्वारा न्याधिकारी ग्राम न्यायालय मुलताई में पति के विरुद्ध भरण पोषण राशि पाने के लिए वर्ष 2018 में अपने अधिवक्ता मीना अतुलकर के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया था। जिस पर ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी ने फैसला सुनाते हुए सेवा निवृत्त शिक्षक को सात हजार रुपए प्रति माह भरण पोषण राशि देने का आदेश पारित किया।
मामले के संबंध में अधिवक्ता मीना अतुलकर ने बताया की विमला बाई पिता गुजरातसिह 49 वर्ष निवासी माथनी का विवाह बरई निवासी शिक्षक भिमसिंह शिवंडे पिता पुरुषोत्तम सिंह के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ वर्ष 1984 में हुआ था। विवाह के दो माह बाद पति सहित ससुराल वाले दहेज के लिए तथा काम पढ़ी लिखी होने को लेकर प्रताड़ित करने की बात कही गई। न्यायालय द्वारा जारी आदेश में बताया की वर्ष 1993 में विमला से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करा कर उसे मायके ले जाकर छोड़ दिया था। जिसके बाद से पीड़िता मायके में 32 वर्षो से असहाय तथा उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रही है।न्यायाधिकारी द्वारा सभी पहलुओं पर न्याय संगत विचार करते हुए पीड़िता के पेशनधारी पति भीमसिंह को 7 हजार रुपए प्रति माह पत्नी विमला को भरण पोषण राशि प्रदान करने के आदेश पारित किया गया।