विद्युत कर्मियों और पेंशनरों के लिए राहत: कैशलेस स्वास्थ्य योजना की प्रक्रिया शुरू

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने प्रदेश की समस्त विद्युत कंपनियों में कार्यरत अभियंता व कार्मिकों के लिए बहुप्रतीक्षित पावर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना (एमपीपीसीएचएस MPPCHS) के क्रियान्वयन की पहल प्रारंभ कर दी है। इस योजना का लाभ प्रदेश की छह विद्युत कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों, संविदा कार्मिकों व विद्युत कंपनियों के पेंशनरों और उनके परिजन को मिलेगा। इनकी संख्या लगभग 1 लाख 82 हजार है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को प्रदेश की छह विद्युत कंपनियों के लिए पावर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है।
मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने जानकारी दी कि पावर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के कार्यान्वयन हेतु टेंडर 15 जुलाई को ई-टेंडर प्रक्रिया के लिए जारी होगा। इस योजना के कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आईएसए) के चयन हेतु भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा लाइसेंस प्राप्त किसी मौजूदा तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) या उसकी होल्डिंग कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या उसकी समूह कंपनी, जिसे केन्द्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी कंपनियों से इलेक्ट्रानिक टेंडर आमंत्रित किए गए हैं जिन्हें इस क्षेत्र में कार्य करने का वृहद् अनुभव हो।
पावर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के लिए प्रि-बिड मीटिंग 24 जुलाई को आयोजित की गई है। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि बैठक में कंपनी के ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि शामिल हो सकेंगे जो बैठक में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता रखते हों।
विद्युत कंपनियों के लिए पावर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन करने को इच्छुक कंपनियां 18 अगस्त तक टेंडर प्रक्रिया में अपनी निविदा जमा कर सकेंगी। 20 अगस्त को ई-टेंडर खोले जाएंगे जिसमें निर्धारित होगा कि कौन सी कंपनी प्रदेश की छह विद्युत कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों, संविदा कार्मिकों व विद्युत कंपनियों के पेंशनरों और उनके परिजन के लिए पावर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन करेगी।
पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने इस योजना के 1 अक्टूबर 2025 तक प्रारंभ होने की संभावना व्यक्त की है।