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राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने का आदेश दिया, बाधा डालने पर चेतावनी दी

राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को नगर निकायों को शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने का निर्देश दिया, ताकि उन्हें कम से कम शारीरिक नुकसान हो। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश के बाद उठाया गया है, जहाँ कुत्तों के काटने के कई घातक मामले सामने आए हैं।

अदालत ने चेतावनी दी कि ऐसे अभियानों के दौरान नगर निगम के कर्मचारियों को बाधित करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसने जोधपुर के एम्स और जिला न्यायालय परिसर में एक विशेष अतिक्रमण अभियान चलाने का भी आदेश दिया और राजमार्ग अधिकारियों को सड़कें साफ रखने का निर्देश दिया।

नागरिक आवारा कुत्तों को केवल आश्रय स्थलों या पशु तालाबों में ही खाना खिला सकते हैं, और नगर पालिकाओं को शिकायत के लिए संपर्क विवरण साझा करना होगा। आश्रय स्थलों की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

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