अमित शाह हिरासत में लिए गए मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पेश करेंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सूचना दी है कि वह बुधवार को तीन विधेयक पेश करेंगे, जो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेंगे, जो गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किए गए हैं और हिरासत में हैं।
प्रस्तावित विधेयक में प्रावधान है कि यदि कोई पदाधिकारी पाँच वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के आरोपों में लगातार तीस दिनों की अवधि के लिए हिरासत में रहता है, तो उसे इकतीसवें दिन पद से हटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के मामले में राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्रियों के मामले में राज्यपाल द्वारा, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के संबंध में मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल द्वारा पद से हटाया जाएगा।
हालांकि, विधेयक स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को हिरासत से रिहा होने पर पद पर पुनः नियुक्त किया जा सकता है।