MULTAI NEWS : दुराचार के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई
MULTAI। साईखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पौनी निवासी युवक द्वारा ड्राइवर साथी के घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ जबरन बलात्कार किया था। उक्त मामले में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। फैसले में आरोपी पर दोष सिद्ध पाए जाने पर धारा 376(1) में 10 साल के कठोर कारावास, धारा 450 में 5 वर्ष के कठोर कारावास व 13 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामले के संबंध में शासकीय अधिवक्ता राजेश साबले ने बताया कि साईखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पौनी निवासी आरोपी जयप्रकाश पिता मनोहर सूर्यवंशी 38 वर्ष के द्वारा अपने ड्राइवर साथी के घर में घुसकर उसकी पत्नी से दुराचार की वारदात की अंजाम दिया था। मामले में पीड़िता ने पुलिस को बताया था की दिनांक 27/9/2020 को वह घर में थी। उसका पति गाड़ी लेकर भोपाल गया था। रात 11 बजे पौनी निवासी जयप्रकाश आया उसने कहा तुम्हारे पति को रुपए देना है कहकर दरवाजा खुलवाया।
दरवाजा खोलते ही उसे ढाका देकर जबरन कमरे में ले जाकर उसके साथ बुरा काम किया।जिसके बाद उसका गला दबाते हुए किसी से बताना नही कहकर भाग गया। पीड़िता ने उसके साथ हुई घटना जेठानी तथा भतीजा बहू को बताई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 450, 376, 506,2 के तहत मामला कायम कर विवेचना में लिया।जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया।
वही मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त मामले में मा न्यायाधीश द्वारा दोनो पक्षों की दलीलों को सुनते हुए आरोपी को दोषी पाए जाने पर धारा 376(1) में 10 साल कठोर कारावास आठ हजार रुपए अर्थदंड,अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतने,धारा 450 में5 साल कठोर कारावास पांच हजार रूपए अर्थदंड, अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह कठोर कारावास की सजा से दंडित के आदेश दिए।