मारपीट करने वाले आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा से किया दंडित
मुलताई। तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले साइन खेड़ा थाना क्षेत्र के एक मामले में महिला के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में एक-एक वर्ष का कारावास एवं 700,700 रुपए अर्थ दंड की सजा से दंडित किया। मामले के संबंध में वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि फरियादी वंदना पति विनोद निवासी ग्राम बारहवीं ने साइखेड़ा पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि 4 अप्रैल 2020 को वह रिपोर्ट करने पहुंची थी। जिसमें उसने बताया कि उसके पिता ने रघुनाथ माथनकर का खेत बटाई पर लिया था।
जिसमें गेहूं की बोवनी की थी इसी बात को लेकर आरोपी मुकुंदराव पिता श्रवण माथनकर 47 वर्ष, आरोपी मालता माथनकर 35 साल व श्रवण पिता नारायण माथनकर 80 साल निवासी रावा ने उसके गेहूं की फसल को काटा जा रहा था। उन्हें फसल काटने से रॉक की जमीन का गेहूं क्यों काट रहे हो, तो इसी बात पर से उसे हसिया से मारा जिससे उसे चोट आई। पुलिस ने शिकायत पर धारा 323, 324 के तहत मामला कायम कर न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त मामले में न्यायाधीश द्वारा धारा 323 में 6,6 माह का कारावास और धारा 324 में एक-एक वर्ष का कारावास व 700 ,700 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया।