पचास प्रतिशत अनुदान पर किसानों के खेतों में ट्यूबवेल खनन करने वालो ने लाखो रुपए का किया गबन
मुलताई। तहसील क्षेत्र में किसानों को पचास प्रतिशत अनुदान पर खेतो में बोरिंग कराने के नाम पर अनुबंध के अनुसार राशि नहीं देकर धोखाधड़ी करने वाले संस्था संचालक सहित तीन आरोपियों ने लाखो की धोखाधड़ी की। जिनके खिलाफ पुलिस ने धारा 420 का केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है की तीनो ने लगभग 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है।थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि धनराज पिता गणपती राने 40 निवासी बडोरा बैतूल ने लिखित शिकायत की है कि दिनेश चौहान जो घाटिया जससिंग जन सेवा समिति 201 पुडारी फलिया केवडी पानसेमल बडवानी का सचिव है। साथ ही उसके सहयोगी सुनील रघुवंशी निवासी सेन्द्रया मुलताई और दीपक सोनारे निवासी ग्राम बारव्ही ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। बताया गया कि दिनेश चौहान अजय धोटे के स्वामित्व, की बोरवेल मशीन का संचालन करता है और घाटिया जयसिंग जन सेवा समिति से शासन की योजना अन्तर्गत किसानों के बोर करवाने अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसमें बोरवेल खुदाई दर 105/- रू. प्रति फिट और केसिंग पाईप का रेट 250/- रू. जी.एस.टी.सहित तय किया गया था।तीनों आरोपियों ने आवेदक से 30 बोर करने के लिए एक अनुबंध पत्र बनाया था। जिसमें किए गए बोर की 50 प्रतिशत राशि भूमि स्वामी और 50 प्रतिशत की राशि शासन से स्वीकृत होकर अनावेदक की समिति में आने पर 48 घंटे के भीतर आवेदक को देने का करार किया गया था। आवेदक ने समिति के चयनित किए गए मुलताई तहसील के ग्रामीण किसानों के खेत में 18 बोर किए। जिसमें से 18 किसानों की 50 प्रतिशत अनुदान की राशि भी आवेदक को प्रदान ना करते हुए समिति के संचालक सहित तीनो ने अपने ही खाते में डलवा ली ।कुल 18 बोर की कुल लागत केसिंग सहित 12,90,835/- (बारह लाख नब्बे हजार आठ सौ पैतीस) रूपए में से बोरवेल मशीन में डीजल 5,00,913/- (पाच लाख साठ हजार नौ सौ तेरह) रूपए हुई। वहीं दुनावा में स्थित पेट्रोल पंप से तीनों आरोपियों ने डलवाया था। इसकी बकाया राशि 55,000/- (पचपन हजार) रुपए बकाया है। ये वो राशि है जो तीनों आरोपियों को देनी है।डीजल की राशि समायोजित किए जाने के बाद सात लाख चौरासी हजार नौ सौ बावीस रूपए आरोपियों से लेना है। मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 420 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है।