MULTAI NEWS : पार्षद वंदना साहू की याचिका पर हाईकोर्ट ने लगाया एडीजे के आदेश पर स्थगन
MULTAI। नगरपालिका परिषद में अध्यक्ष पद को लेकर जारी रस्सा कसी पर एक बार फिर से हाईकोर्ट द्वारा जारी स्थगन आदेश के बाद विराम लग गया। इस सम्बंध में अधिवक्ता अनिल शर्मा ने बताया कि बीते 13 जून 2023 को अपर जिला न्यायाधीश मुलताई द्वारा भगतसिंह वार्ड पाषर्द वर्षा गढ़ेकर द्वारा प्रस्तुत याचिका पर फैसला सुनाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष नीतू परमार का चुनाव अवैध एवं शुन्य घोषित कर दिया था।
जिसके बाद राज्य शासन द्वारा पाषर्द वर्षा गढ़ेकर को नगर पालिका अध्यक्ष मनोनीत करते हुए 10 जुलाई को नपा अध्यक्ष चुनाव की घोषणा कर दी थी। इस दौरान पूर्व नपा अध्यक्ष नीतू परमार द्वारा प्रस्तुत रिवीजन पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई कर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी।
जिसके बाद फिर से नीतू परमार अध्यक्ष पद पर बनी रही। लेकिन इस रिवीजन के मामले में 250 रुपए फीस नियत दिनाकं को जमा नही होने के कारण वर्षा गढेकर की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस के बाद बीतें 4 अक्टूबर 2023 को सिविल रिवीजन खारिज कर दिया था। जिसके कारण नपा अध्यक्ष के चुनाव फिर से होने की स्थिति निर्मित हो रही थी। लेकिन पाषर्द वंदना साहू द्वारा उच्च न्यायालय में पहले से ही अपर जिला न्यायाधीश मुलताई द्वारा 13 जून 2023 को जारी आदेश के खिलाफ सिविल रिवीजन प्रस्तुत कर रखा था।
इस मामले में भी उच्च न्यायालय द्वारा 4 अक्टूबर को आदेश जारी करते हुए अपर जिला न्यायाधीश मुलताई के 13 जून 2023 के जारी आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर आगामी सुनवाई तक स्थगन आदेश जारी किया गया। जिससे अब नीतू परमार ही नगर पालिका पद पर यथावत रहेगी। वहीं मंगलवार को यह आदेश प्राप्त होने पर कांग्रेसियों ने नगर में फटाखे फोड़ कर खुशी जताई।