MULTAI NEWS : लापरवाह ट्रक चालक को दो-दो वर्ष का कारावास 8 माह के बालक तथा मां की हुए थी मौत
MULTAI। साइखेड़ा थाना क्षेत्र में एक ट्रक से हुई दुर्घटना के बाद 8 माह के बालक व उपचार के दौरान मां की मौत के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी MULTAI ने फैसला सुनाया । न्यायालय ने ट्रक चालक को 2-2 साल की सजा सहित 1हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
न्यायालय ने कहा कि 304 ए दो बार के अपराध के आरोप में दोष सिद्ध पाया गया। आरोपी की ओर से की गई लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु और उसकी मां की मृत्यु हुई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अधिकतम दंड से दंडित किया जाना उचित होगा। इसलिए न्यायालय ने इस प्रकरण में दो बार दो-दो साल की सजा दी है।
वरिष्ठ सहायक लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया कि घटना दिनांक 26 दिसम्बर 2017 को संदीप देशमुख मोटरसायकल क्रमांक एम. पी. 48 एक 1845 पर कविता पंवार (34 साल) और अपने बेटे लोकेश पंवार (8 महीने)को बैठा कर मुलताई से अपने गांव भीलावाड़ी जा रहा था।
जाते समय साईंखेड़ा चेक पोस्ट के पास ट्रक कमांक एम. पी. 09 के डी 2005 के चालक साहेबराव कडू ने तेज गति लापरवाही से चलाकर संदीप देशमुख की मोटरसायकल में टक्कर मार दिया था। जिससे मोटरसायकल पर बैठे लोकेश पंवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और घायल कविता पंवार की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।
मामले में न्यायाल ने दोष सिद्ध पाए हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी साहेबराव कडु निवासी इंदौर को दो बार 2 – 2 साल की सजा और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।