मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे खुलेंगे होटल, मॉल और रेस्टोरेंट, रात में भी मिलेंगे रोजगार के अवसर
मध्य प्रदेश में होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन खुले रहने की अनुमति मिल गई है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल की मंजूरी के बाद मध्यप्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता 2026 लागू हो गई है।
इस फैसले से लोगों को रात में भी खरीदारी और अन्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा, साथ ही नाइट शिफ्ट में रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, कर्मचारियों से श्रम कानूनों के अनुसार ही काम कराया जा सकेगा और साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटे रहेगी।
महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति होगी, लेकिन संस्थानों को उनकी सुरक्षा, परिवहन और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। कर्मचारियों के मूल दस्तावेज अपने पास रखने पर भी रोक रहेगी। शराब की दुकानों के संचालन का समय स्थानीय प्रशासन तय करेगा।
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